संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की याचिका स्वीकार, हाई कोर्ट ने रखी ये शर्त

संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के रंगाई-पुताई व रंग-रोगन की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद कमेटी की मांग पर रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है पर साथ ही इस इस बात का ध्यान रखने को कहा है कि रंगाई-पुताई के दौरान मस्जिद के ढांचे में किसी प्रकार का कोई नुकसान या बदलाव नहीं होना चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटनिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष यानी कि जामा मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है. अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।’

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान एएसआई से रिपोर्ट मांगी थी। जिस पर एएसआई ने कहा था कि मस्जिद की रंगाई-पुताई की अभी जरूरत नहीं है, साफ-सफाई कराई जा सकती है। हालांकि, कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है साथ ही ढांचे में किसी प्रकार का बदलाव या नुकसान न होने की हिदायत भी दी है।

आपको बता दें कि रमजान शुरू होने से पहले मस्जिद कमेटी ने एएसआई और प्रशासन से जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत  मांगी थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, जिसपर हिंदू पक्ष ने नाराजगी जताई थी। हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया था कि रंगाई-पुताई के बहाने मस्जिद के निर्माण में छेड़छाड़ की जा सकती है।

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