सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वालों की जेब का खर्च बढ़ने वाला है, दरअसल, इस पर लगने वाले जीएसटी की दरों में इजाफा किया जा सकता है. GST Counsil की बैठक से पहले रेट्स को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित किए गए मंत्रियों के समूह (GoM) ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 28 फीसदी से बढ़ाकर अब 35 फीसदी किए जाने की सिफारिश की है. हालांकि, इसपर अंतिम फैसला इसी महीने 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा
जीएसटी काउंसिल की बैठक इसी महीने 21 दिसंबर को होने वाली है, उससे पहले GoM ने सिगरेट-तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स पर लगने वाले टैक्स को 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है
तंबाकू जैसे उत्पादों के लिए बनेगा नया स्लैब
अधिकारी ने बताया कि तंबाकू और इससे संबंधित उत्पादों पर 35 प्रतिशत कर के लिए अतिरिक्त स्लैब बनाया जाएगा। 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत कर के स्लैब पहले की तरह जारी रहेंगे। जीएसटी काउंसिल में पेश करने के लिए मंत्रिसमूह ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। जीओएम ने अक्टूबर में कई वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव का प्रस्ताव दिया था। इसमें 20 लीटर या इससे ज्यादा क्षमता वाली पीने के पानी की बोतल पर कर की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करना प्रमुख है।
रेडीमेड गारमेंट्स पर भी बदलेगी दरें
एक अधिकारी ने बताया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले जीओएम ने अपैरल पर भी कर की दरों को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है। जीओएम के फैसले के अनुसार, अब 1,500 रुपये तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर पांच प्रतिशत, 1,500 से 10 हजार रुपये तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर 18 प्रतिशत और 10 हजार से अधिक मूल्य वाले गारमेंट्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।





